Home » गाजियाबाद » जौहर ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खां को बड़ा झटका, अदालत ने 14 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा

जौहर ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खां को बड़ा झटका, अदालत ने 14 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा

Share This Article

[responsivevoice_button voice="Hindi Male"]

गाजियाबाद  : 1 / नवंबर / 2026 :    समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत से बड़ा झटका लगा है। रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आजम खां को अदालत में पेश किया गया।

सुनवाई के मद्देनजर न्यायालय परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पेशी की जानकारी मिलने पर समर्थकों और आम लोगों की भीड़ भी अदालत परिसर के आसपास जुटी रही। मामले की सुनवाई के लिए आजम खां के अधिवक्ता भी गाजियाबाद पहुंचे।

विशेष अदालत में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 14 दिन की रिमांड मांगी गई। ईडी ने अदालत के समक्ष मामले से जुड़े वित्तीय लेनदेन और कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को आगे बढ़ाने के लिए आजम खां से पूछताछ की आवश्यकता बताई।

वहीं, बचाव पक्ष की ओर से भी अपनी दलीलें पेश की गईं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत में करीब चार घंटे तक सुनवाई चली। इसके बाद विशेष अदालत ने ईडी की रिमांड अर्जी स्वीकार करते हुए आजम खां को 14 दिन की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।

अदालत के इस फैसले के बाद अब ईडी को निर्धारित अवधि के दौरान मामले से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन, जौहर ट्रस्ट की गतिविधियों और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जांच करने का अवसर मिलेगा। जांच एजेंसी इस दौरान मामले से संबंधित दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड के आधार पर पूछताछ कर सकती है।

यह मामला जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित आर्थिक लेनदेन तथा धनशोधन की जांच से संबंधित है। अदालत के आदेश के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी।

Loading

krjnews
Author: krjnews

KRJ News एक विश्वसनीय हिंदी डिजिटल न्यूज़ पोर्टल है, जिसका उद्देश्य पाठकों तक तेज़, निष्पक्ष और तथ्यपरक समाचार पहुँचाना है।

Leave a Comment