गाजियाबाद : 28 / अक्टूबर / 2026 : गुलमोहर ग्रीन्स सोसायटी में अवैध निर्माण से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने बिल्डर पर 25 लाख रुपये का हर्जाना लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने प्रभावित 85 खरीदारों को 10 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
अदालत के इस फैसले से उन खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो सोसायटी में निर्माण से जुड़ी अनियमितताओं के कारण प्रभावित हुए हैं। हर्जाने और ब्याज सहित भुगतान के आदेश को खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मामले में अदालत ने निर्माण संबंधी अनियमितताओं पर कार्रवाई के साथ प्रभावित लोगों को आर्थिक राहत देने के निर्देश दिए हैं। अब संबंधित पक्षों और अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि अदालत के आदेशों का नियमानुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
फैसले के बाद बिल्डर के खिलाफ प्रस्तावित कानूनी कार्रवाई, प्राथमिकी दर्ज किए जाने और प्रभावित खरीदारों को भुगतान की प्रक्रिया पर निगाहें रहेंगी। हालांकि, भुगतान की समयसीमा और आदेश के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत जानकारी की पुष्टि आधिकारिक आदेश से की जानी चाहिए।
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Author: krjnews
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