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गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को दो साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना

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बुलंदशहर : 10 / अक्टूबर / 2025 :  बुलंदशहर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक दोषी को दो साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-8 श्रीचंद विजय श्रीनेत्र ने सुनाया। मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि आमिर ने गिरोह बनाकर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। इसी के चलते 22 नवंबर 2022 को आमिर के खिलाफ नगर कोतवाली में धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर 8 अप्रैल 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस अभियोग को ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत चिह्नित किया गया था, और मॉनीटरिंग सेल ने इसकी प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की।

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Author: krjnews

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