नई दिल्ली : 8 / जुलाई / 2026 : दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और आयात प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से दवाओं के आयात की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन कर नवी मुंबई हवाई अड्डे को अधिकृत हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया है।
मंत्रालय के अनुसार, यह संशोधन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद किया गया है। इसके साथ ही नवी मुंबई हवाई अड्डा अब देश में दवाओं के आयात के लिए आधिकारिक प्रवेश केंद्र बन गया है।

इस निर्णय के बाद सड़क, रेल, समुद्री और हवाई मार्गों सहित दवाओं के आयात के लिए अधिकृत प्रवेश द्वारों की कुल संख्या बढ़कर 42 हो गई है। सरकार का मानना है कि इससे दवाओं की आपूर्ति व्यवस्था और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूती मिलेगी, साथ ही आयातकों को एक अतिरिक्त और सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध होगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह कदम व्यापार में सुगमता बढ़ाने, नियामकीय व्यवस्था को और प्रभावी बनाने तथा आयातित दवाओं की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। सरकार का उद्देश्य देश में दवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ आयात प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है।
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