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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा , आठ माह के भीतर आया फैसला, विशेष पॉक्सो न्यायालय ने लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

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हरिद्वार : 10 / सितम्बर / 2026 :  नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में हरिद्वार पुलिस की प्रभावी विवेचना और साक्ष्य संकलन के चलते विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस के अनुसार, कोतवाली नगर क्षेत्र में 16 जनवरी 2026 को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का सरकारी अस्पताल, हरिद्वार में मेडिकल परीक्षण कराया। कोतवाली नगर पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

विवेचक ने मामले से संबंधित साक्ष्यों का विधिवत संकलन करते हुए 2 मार्च 2026 को आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो में हुई। दोनों पक्षों को सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।

न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में हरिद्वार पुलिस की प्रभावी विवेचना और साक्ष्य संकलन के चलते विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस के अनुसार, कोतवाली नगर क्षेत्र में 16 जनवरी 2026 को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का सरकारी अस्पताल, हरिद्वार में मेडिकल परीक्षण कराया। कोतवाली नगर पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

विवेचक ने मामले से संबंधित साक्ष्यों का विधिवत संकलन करते हुए 2 मार्च 2026 को आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो में हुई। दोनों पक्षों को सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।

न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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Author: krjnews

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