रेप के आरोपी को हुई १० साल कि सजा , २५ हजार का जुरमाना ,दो साल बाद आया फैसला

एफटीसी तृतीय के न्यायाधीश शिवानंद ने आरोपी अमजद को दोषी मानते हुए उसे दस वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड का 70 प्रतिशत पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिया जाए।
देहात कोतवाली क्षेत्र /के एक गांव में रहने वाली दुष्कर्म पीड़िता को करीब दो साल बाद न्याय मिला| मामला छह फरवरी 2023 को तब सामने आया, जब पीड़िता ने एएसपी नगर को शिकायत पत्र दिया। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 25 जनवरी 2023 की सुबह, जब वह घर में अकेली थी, कोतवाली देहात के गांव भाईपुरा निवासी अमजद जबरन घर में घुस आया। उसने पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ की और फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।बहन को धक्का देकर भागा |पीड़िता के शोर मचाने पर अमजद ने उसकी पिटाई की। इसी दौरान, शोर सुनकर पीड़िता की बड़ी बहन वहां पहुंची, लेकिन आरोपी उसे धक्का देकर मौके से फरार हो गया। एएसपी के आदेश पर देहात पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की सुनवाई के बाद, अपर जिला न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-तृतीय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

Loading

krjnews
Author: krjnews

Leave a Comment