बुलंदशहर : 9 / सितम्बर / 2025 : खुर्जा के बिजली विभाग के अधिशाषी अभियंता पर राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार के तहत पूछे गए सवाल का जवाब नहीं देने पर जुर्माने की कारवाई की है l जुर्माने की रकम नहीं देने पर उनके वेतन पर रोक रहेगी। सूचना का अधिकार आरटीआई कानून के तहत राज्य सूचना आयोग ने जनपद बुलंदशहर स्थित खुर्जा तहसील क्षेत्र अंतर्गत बिजली विभाग के अधिशाषी अभियंता राजीव आर्य के खिलाफ 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम उनकी सैलरी से वसूली जाएगी। जब तक अधिशाषी अभियंता राजीव आर्य जुर्माने की रकम अदा नहीं कर देते तब तक उनके वेतन और अन्य देयकों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। मामले में अधिशाषी अभियंता से संपर्क करने का प्रयास किया गया पर संपर्क नहीं हो सका।

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Author: krjnews
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