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बुलंदशहर में भाई, भाभी और भतीजे को आजीवन कारावास की सजा , 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड

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बुलन्दशहर : 8 / दिसंबर / 2025 :  बुलंदशहर में एक जमीनी विवाद में हुई हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें भाई, भाभी और भतीजा शामिल हैं। अदालत ने उन्हें 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला सोमवार को सुनाया गया। इस मामले में कुल सात गवाहों को पेश किया गया था। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर चार आरोपियों को हत्या का दोषी पाया। घटना  17 जुलाई 2019 की है, अधिवक्ता एस पी सिंह और शाकिर अली ने बताया कि उस दिन सुबह करीब 10 बजे जालिम सिंह ने गांव अरनिया मौजपुर स्थित अपनी जमीन का एक प्लॉट मुन्नी देवी निवासी रकराना शाहपुर के नाम रजिस्ट्री कराया था। उसी दिन शाम लगभग पौने पाँच बजे जालिम सिंह अपने खेत पर गए थे। वहां पहले से घात लगाए बैठे आरोपी पप्पू उर्फ शेरपाल, जगपाल सिंह, विमलेश देवी शेरपाल की पत्नी, भरत (शेरपाल का बेटा) और जितेंद्र (हरिओम का बेटा) निवासी मडोला ने उन पर ईंटों से हमला कर दिया। जब जालिम सिंह को बचाने का प्रयास किया गया, तो उनके साथ भी मारपीट की गई। आरोपियों ने मौके पर ही जालिम सिंह की ईंट से पीट पीटकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे।

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Author: krjnews

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