बुलंदशहर : 7 / अगस्त / 2025 : गुलावठी कोतवाली क्षेत्र में 12 साल पहले हुई गोकशी की घटना में न्याय की जीत देखने को मिली है। एडीजे तृतीय (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3) वरुण मोहित निगम की अदालत ने इस मामले में चार दोषियों को सात-सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 13-13 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। यह घटना 31 अक्टूबर 2013 को थाना गुलावठी कोतवाली क्षेत्र में सामने आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू की थी। लगभग 12 वर्षों तक चली सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायालय ने इस मामले में निर्णय सुनाया है। इस केस में अतिरिक्त जिला सरकारी अधिवक्ता (एडीजीसी) विजय कुमार शर्मा ने पैरवी की। उनकी दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने चारों आरोपियों साबू, कल्लू, बिलाल और मुंशी को दोषी करार दिया। न्यायालय के इस फैसले को गोकशी जैसे अपराधों के खिलाफ एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है।

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Author: krjnews
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