Home » बुलंदशहर » बुलंदशहर में एक नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जीजा-साले को हुई आजीवन कारावास की सजा , 58-58 हजार का लगा जुर्माना

बुलंदशहर में एक नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जीजा-साले को हुई आजीवन कारावास की सजा , 58-58 हजार का लगा जुर्माना

Share This Article

[responsivevoice_button voice="Hindi Male"]

बुलंदशहर 15 / सितम्बर / 2025 :  बुलंदशहर में एक नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने जीजा-साले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 58-58 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम की कोर्ट ने सुनाया। मामला जुलाई 2022 का है। औरंगाबाद के एक इंटर कॉलेज की छात्रा से आरोपी करन लगातार छेड़छाड़ करता था। एक दिन करन ने अपने बहनोई सतवीर के साथ मिलकर स्कूल से लौट रही छात्रा का अपहरण कर लिया। दोनों ने छात्रा को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई और एक मकान में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने इस दौरान अश्लील वीडियो भी बनाई। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की कोर्ट ने करन और सतवीर को सामूहिक दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों पर 58,500-58,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही पीड़िता के इलाज और पुनर्स्थापना के लिए 80 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।

 

Loading

krjnews
Author: krjnews

KRJ News एक विश्वसनीय हिंदी डिजिटल न्यूज़ पोर्टल है, जिसका उद्देश्य पाठकों तक तेज़, निष्पक्ष और तथ्यपरक समाचार पहुँचाना है।

Leave a Comment