डिबाई/रामघाट : 21 / मार्च / 2026 : थाना रामघाट पुलिस द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी करते हुए दुष्कर्म के एक महत्वपूर्ण मामले में चार आरोपियों को सजा दिलाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में थाना रामघाट क्षेत्र में एक युवती को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की गंभीर घटना को अंजाम दिया गया था।
इस संबंध में 16 अगस्त 2018 को थाना रामघाट पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा 21 नवंबर 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
इस प्रकरण को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सेल बुलन्दशहर एवं थाना रामघाट पुलिस द्वारा सशक्त और प्रभावी पैरवी की गई। सुनवाई के दौरान कुल 6 गवाहों के बयान न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

आज दिनांक 20 मार्च 2026 को स्पेशल पॉक्सो एक्ट न्यायालय, बुलन्दशहर के न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश वर्मा तृतीय द्वारा सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।
न्यायालय ने आरोपी रवेन्द्र उर्फ भूरा एवं भुवनेश को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं गजेन्द्र एवं धर्मेन्द्र उर्फ छोटे को 5-5 वर्ष के कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक सुनील शर्मा एवं वरुण कौशिक ने प्रभावी पैरवी की। साथ ही मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार राजेश कुमार तथा कोर्ट मोहर्रिर अंकित कुमार व संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा। थाना रामघाट पुलिस की इस कार्यवाही को बड़ी सफलता माना जा रहा है, जो अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का स्पष्ट संदेश देती है।
![]()
Author: krjnews
KRJ News एक विश्वसनीय हिंदी डिजिटल न्यूज़ पोर्टल है, जिसका उद्देश्य पाठकों तक तेज़, निष्पक्ष और तथ्यपरक समाचार पहुँचाना है।












