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जब्त वाहन से अवैध दबिश और हादसे में महिला की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, यूपी DGP को दिए गोपनीय जांच के आदेश

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​प्रयागराज : 25 / सितम्बर / 2026 :    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुलंदशहर जिले के रामघाट थाने से जुड़े एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मामले में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को कड़ा रुख अपनाते हुए निष्पक्ष एवं गोपनीय जांच के आदेश दिए हैं।

न्यायमूर्ति अनिल कुमार-दशम की पीठ ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए DGP को निर्देश दिया है कि आठ सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर अनुपालन आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह जांच किसी ऐसे वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाए जिसका बुलंदशहर या पूर्व में हुई विभागीय जांच से कोई संबंध न रहा हो।

​क्या है पूरा मामला?

मामला 16 अप्रैल 2021 का है, जब रामघाट थाना पुलिस ने कथित रूप से 19 पेटी अवैध देशी शराब ले जा रहे एक महिंद्रा वाहन (UP-16 AH 1505) को जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। 25 जून को जिलाधिकारी ने इस वाहन को आधिकारिक रूप से राजसात कर दिया था।

​बिना अधिकार निकाला वाहन, दुर्घटना में महिला की मौत

आरोप है कि 4 जून को रामघाट थाने के पुलिसकर्मियों (सिपाही पंकज राणा, नरेंद्र सिंह और तत्कालीन मुख्य मुहर्रिर सीता राम) ने बिना किसी वैधानिक अधिकार के जब्त गाड़ी को थाने से निकाला और एक वांछित आरोपी पर दबिश देने निकल गए।

7 जून को मथुरा के राया थाना क्षेत्र में इस वाहन से भीषण दुर्घटना हो गई, जिसमें एक व्यक्ति के माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उसकी मां की दर्दनाक मृत्यु हो गई। इस दौरान सिपाहियों की पिस्तौल चोरी होने का मामला भी दर्ज हुआ था।

​अदालत की तल्ख टिप्पणी

उच्च न्यायालय ने विभागीय स्तर पर मामले को दबाने के प्रयासों पर सख्त नाराजगी जताई। अदालत ने सवाल उठाया कि जब पुलिस अभिरक्षा से वाहन अवैध रूप से निकालकर किसी निर्दोष की जान ली गई, तो दोषी पुलिसकर्मियों पर चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग (Criminal Misappropriation) और आपराधिक विश्वासघात जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई? हाईकोर्ट के इस रुख से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

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Author: krjnews

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