बुलंदशहर : 30 / सितम्बर / 2026 : एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक अक्टूबर से ‘नो पीयूसीसी, नो फ्यूल’ व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके तहत बुलंदशहर समेत एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के वाहनों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी नहीं दिया जाएगा। वाहन स्वामियों को ईंधन लेने से पहले अपना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) दिखाना होगा।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद पेट्रोल पंपों पर वाहन के प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता की जांच की जाएगी। जिन वाहनों का PUCC समाप्त हो चुका है या जिनके पास वैध प्रमाणपत्र नहीं है, उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके चलते वाहन स्वामियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवा लें और उसकी वैधता की जांच कर लें।
बुलंदशहर समेत एनसीआर के आठ जिलों में यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना और एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। व्यवस्था लागू होने के बाद बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के वाहन चलाने वालों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
वहीं, नई व्यवस्था के दौरान पेट्रोल पंपों पर किसी तरह की अव्यवस्था या विवाद की स्थिति न बने, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है।
जिला आपूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने पेट्रोल पंपों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर एसएसपी को पत्र भेजा है। माना जा रहा है कि बिना PUCC के ईंधन नहीं मिलने पर वाहन स्वामियों और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है। ऐसे में पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा और निगरानी की मांग की गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र पहले से बनवा लें, ताकि एक अक्टूबर से लागू होने वाली व्यवस्था के तहत ईंधन लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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Author: krjnews
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