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खुर्जा में भाभी से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी देवर को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई

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बुलंदशहर : 6 / अगस्त / 2025 : खुर्जा में भाभी से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी देवर को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।  है। न्यायालय ने आरोपी पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी क्रिमिनल संजीव कुमार और रश्मि सोलंकी के अनुसार, थाना खुर्जा देहात की एक महिला ने 17 सितंबर 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि वह अपने देवर के परिवार के साथ एक ही मकान में रहती है। 6 सितंबर 2021 को जब उसके पति होटल पर गए थे, तब वह अपने बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। उसी रात देवर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन पीड़िता ने अपने पति को इसकी जानकारी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया।न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि अर्थदंड न देने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही अर्थदंड का दो-तिहाई भाग पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा। एडीजीसी क्रिमिनल संजीव कुमार ने बताया कि न्यायाधीश ने अपने निर्णय में रामचरित मानस के प्रसंग का भी उल्लेख किया। उन्होंने देवर-भाभी के पवित्र रिश्ते की मर्यादा का वर्णन करते हुए कहा कि आरोपी ने इस मर्यादा का उल्लंघन कर गंभीर अपराध किया है, जो क्षमा योग्य नहीं है।

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Author: krjnews

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