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जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव ,अब नहीं देना होगा 28% केवल दो प्रकार की जीएसटी 5% व 18% रहेगी लागू

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जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में अपनी 56वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों के अनुसार, जीएसटी की दरों को सरल बनाने के लिए 12% और 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है, और अब केवल 5% और 18% की दो मुख्य दरें होंगी। इसके अलावा, लक्जरी और सिन गुड्स पर 40% का विशेष टैक्स लगाया जाएगा। आवश्यक वस्तुएं जैसे कि खाद्य पदार्थ, व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद, और घरेलू सामग्री पर 5% टेक्स लगाया जायेगा , अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटी कारें, और मोटरसाइकिलें पर 18% टेक्स लगाया जायेगा , लक्जरी और सिन गुड्स, जैसे कि तंबाकू उत्पाद और महंगी कारो पर 40% टेक्स लगाया जायेगा। वही जीएसटी दरों में कटौती की बात करे तो , कृषि उपकरण जैसे : ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, और सिंचाई प्रणाली पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है , तथा व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों पर अब जीएसटी नहीं लगेगा।, कुछ जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी दरें कम की गई हैं या उन्हें जीएसटी से मुक्त किया गया है। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। इसके अलावा, जीएसटी काउंसिल ने ऑटोमेटिक रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को भी लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे जीएसटी से जुड़े नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा।

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Author: krjnews

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