Home » बुलंदशहर » खुर्जा मे दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 55 हजार रुपये का अर्थदंड

 खुर्जा मे दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 55 हजार रुपये का अर्थदंड

Share This Article

[responsivevoice_button voice="Hindi Male"]

बुलन्दशहर : 6 / सितम्बर / 2025 : खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम प्रथम मनोज कुमार सिंह तृतीय के न्यायालय ने उसे 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 55 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। वादी मुकदमा ने खुर्जा नगर कोतवाली में 26 दिसंबर 2020 को तहरीर दी थी। बताया था कि उनकी ममेरी नाबालिग बहन को विजय प्रताप मौर्य बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया है। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की और जांच पड़ताल के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया था कि आरोपी ने उसे बंधक बनाकर रखा और दुष्कर्म किया। किशोरी के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले में पोक्सो और दुष्कर्म की धाराएं तरमीम कर दी थीं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद दस फरवरी 2021 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई थी। मामला सुनवाई के लिए एडीजे स्पेशल पाॅक्सो प्रथम की अदालत में पहुंचा। अदालत ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर विजय प्रताप मौर्य को दोषी करार दिया।

Loading

krjnews
Author: krjnews

KRJ News एक विश्वसनीय हिंदी डिजिटल न्यूज़ पोर्टल है, जिसका उद्देश्य पाठकों तक तेज़, निष्पक्ष और तथ्यपरक समाचार पहुँचाना है।

Leave a Comment