उत्तर प्रदेश : 23 / दिसंबर / 2025 : नए साल की पार्टी में शराब परोसने के लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। यूपी में इसके लिए दो श्रेणियां हैं। घरेलू पार्टी और कमर्शियल पार्टी। घरेलू पार्टी के लिए लाइसेंस फीस 1,000 से 4,000 रुपये है, जहां लोगों की संख्या कम होती है। कमर्शियल पार्टी के लिए लाइसेंस फीस 11,000 रुपये है, जहां आप सामुदायिक हॉल, रेस्टोरेंट या प्रतिष्ठानों में शराब परोस सकते हैं। लाइसेंस के लिए आप excise.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और एफएल-11 फॉर्म भरना होगा। लाइसेंस एक दिन के लिए वैध होता है और रात 12 बजे तक शराब परोसने की अनुमति देता है। जिला आबकारी अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि आयोजनों में शराब परोसने के लिए लाइसेंस को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी घरेलू पार्टी की है। इसमें यदि आप अपने घर पर सीमित लोगों के साथ पार्टी कर रहे हैं तो इसके लिए लाइसेंस का शुल्क 1,000 रुपये निर्धारित किया गया है। दूसरी श्रेणी में सामुदायिक आयोजन के तहत होटल, रेस्टोरेंट, सामुदायिक हॉल या किसी बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान में पार्टी के लिए 11,000 रुपये का शुल्क देना होगा। ये दोनों ही श्रेणियों के लाइसेंस केवल एक दिन (आयोजन की तिथि) के लिए वैध होंगे।

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Author: krjnews
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