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दीपावली पर गाजियाबाद में तीन स्थानों पर लगेंगी हरित आतिशबाजी की दुकानें, 31 अक्टूबर तक करें आवेदन

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गाजियाबाद  : 31 / अक्टूबर / 2026 :    दीपावली के त्योहार को देखते हुए गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने हरित आतिशबाजी की अस्थायी दुकानों के संचालन की तैयारी शुरू कर दी है। इस वर्ष दीपावली का त्योहार 7 और 8 नवंबर को परंपरागत रूप से मनाया जाएगा। जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अस्थायी हरित आतिशबाजी की दुकानें लगाने के लिए शहर में तीन खुले स्थलों का चयन किया गया है।

इन स्थानों पर दुकानें लगाने के इच्छुक लोगों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस 5 नवंबर से 7 नवंबर 2026 तक की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे। चयनित स्थलों में थाना कोतवाली क्षेत्र का रामलीला मैदान घंटाघर, थाना कविनगर क्षेत्र का रामलीला मैदान सी-ब्लॉक कविनगर और थाना विजयनगर क्षेत्र का रामलीला मैदान सेक्टर विजयनगर शामिल है।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। प्राप्त आवेदन पत्रों और संबंधित अभिलेखों का परीक्षण 2 नवंबर को किया जाएगा, जबकि अस्थायी लाइसेंस 3 नवंबर को जारी किए जाएंगे। आवेदन के लिए इच्छुक व्यक्ति को 10 हजार रुपये की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन्स, कमिश्नरेट गाजियाबाद के नाम से बनवाकर उनके कार्यालय में जमा करना होगा।

आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को दो पासपोर्ट आकार के फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति, पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र, पिछले वर्ष के लाइसेंस की अनुमति की छायाप्रति और 10 हजार रुपये के बैंक ड्राफ्ट की रसीद साथ लानी होगी। इसके बाद ही आवेदन पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। एक आवेदक केवल एक ही स्थान के लिए आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक स्थानों के लिए आवेदन करने पर उसके सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

स्वीकृति मिलने के बाद आवंटी को दुकान का एक गुणा एक फुट का ढांचा स्वयं तैयार कराना होगा और इसका पूरा खर्च भी उसे ही उठाना होगा। आवंटित स्थल का निर्धारित किराया भी संबंधित कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। दुकानों के बीच कम से कम 10 फुट की दूरी रखी जाएगी। दुकान का स्थान निर्धारित करने और उसका चिह्नांकन करने की जिम्मेदारी संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त की होगी। आवंटी को मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वयं प्राप्त करना होगा।

इसके अलावा बिजली, अग्निशमन और पार्किंग की व्यवस्था भी अपने स्तर पर सुनिश्चित करनी होगी। दुकानों में खुले बिजली के तार नहीं होने चाहिए। प्रत्येक दुकान पर कम से कम दो-दो बाल्टी पानी और रेत रखना अनिवार्य होगा। पुलिस की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त कहीं भी आतिशबाजी की बिक्री नहीं की जा सकेगी। बिक्री का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित रहेगा।

दुकान और स्टॉल पर धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री दुकान के आसपास नहीं रखी जा सकेगी। आवंटन केवल संबंधित व्यक्ति के नाम पर होगा और वह किसी दूसरे व्यक्ति को दुकान संचालित करने की अनुमति नहीं दे सकेगा। नियमों और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन होने पर अनुमति तत्काल निरस्त की जा सकती है। शांति व्यवस्था और जनसुरक्षा के हित में प्रशासन किसी भी समय बिना पूर्व सूचना अनुमति समाप्त कर सकेगा।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दुकानों पर केवल अनुमन्य हरित आतिशबाजी ही बेची जा सकेगी। पारंपरिक, हानिकारक और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पूरी तरह वर्जित रहेगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेशों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित अवधि 7 नवंबर के बाद अस्थायी लाइसेंस स्वतः समाप्त हो जाएंगे।

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Author: krjnews

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