गाजियाबाद : 31 / अक्टूबर / 2026 : दीपावली पर आतिशबाजी की दुकानों को लेकर गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पर्यावरण और आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस बार केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए ग्रामीण जोन में पांच खुले स्थान चिह्नित किए गए हैं।
इन स्थानों पर 5 से 7 नवंबर 2026 तक अस्थायी लाइसेंस के आधार पर दुकानें संचालित होंगी। दीपावली 8 नवंबर को मनाई जाएगी। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी आतिशबाजी की दुकान लगाने या पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी।
पांच स्थानों पर होगा अस्थायी बाजार प्रशासन की ओर से चिह्नित स्थानों में अंकुर विहार थाना क्षेत्र का नगर पालिका ग्राउंड गढ़ी कटैया, लोनी थाना क्षेत्र का लोनी इंटर कॉलेज ग्राउंड, मोदीनगर थाना क्षेत्र के केएन मोदी ग्राउंड और महर्षि इंटर कॉलेज सारा रोड तथा मुरादनगर थाना क्षेत्र का रामलीला ग्राउंड चुंगी नंबर तीन शामिल हैं।
इन स्थानों पर दुकान आवंटित करने के लिए इच्छुक लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन के साथ 10 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में जमा करना होगा। यह ड्राफ्ट प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन्स कमिश्नरेट गाजियाबाद के नाम से बनवाना होगा। आवेदक को दो फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति और ड्राफ्ट जमा करने की रसीद प्रस्तुत करनी होगी।
एक व्यक्ति केवल एक ही स्थान के लिए आवेदन कर सकेगा। तीन नवंबर को जारी होंगे लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया के तहत 1 नवंबर तक अभिलेखों का परीक्षण कर आवेदन पत्र आवंटित किए जाएंगे। 2 नवंबर को आवेदन और संबंधित विभागों की रिपोर्ट की जांच होगी।
3 नवंबर को पात्र आवेदकों को अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके बाद 5 से 7 नवंबर तक निर्धारित स्थलों पर दुकानें संचालित की जा सकेंगी। दुकानदारों को 10 गुणा 10 फुट आकार की दुकान अपने खर्च पर तैयार करानी होगी। प्रत्येक दुकान के बीच कम से कम 10 फुट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
आवंटित स्थान का निर्धारित किराया भी संबंधित कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। दुकान आवंटन का अंतिम अधिकार आवंटन समिति के पास रहेगा। अग्निशमन सुरक्षा के लिए तैनात होंगे पांच वाहन आतिशबाजी की दुकानों पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे।
ग्रामीण जोन के पांचों चिह्नित स्थानों पर एक-एक अग्निशमन वाहन तैनात किया जाएगा। इसके साथ पानी के टैंकर, रेत और पानी से भरी बाल्टियों तथा आपातकालीन निकास की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक दुकानदार को मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। पुलिस सत्यापन और अन्य संबंधित विभागों की अनापत्ति भी आवश्यक होगी।
दुकानदारों को दुकान में कम से कम दो बाल्टी पानी और दो बाल्टी रेत रखनी होंगी। बिजली के खुले तारों पर रोक रहेगी तथा अग्निशमन और पार्किंग की व्यवस्था भी दुकानदार को स्वयं करनी होगी। नियम तोड़ने पर लाइसेंस होगा निरस्त प्रशासन ने बिक्री के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया है। दुकानों पर धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
दुकान के आसपास ज्वलनशील सामग्री रखने की अनुमति नहीं होगी। केवल अनुमन्य ब्रांड के हरित पटाखे ही बेचे जा सकेंगे। पारंपरिक, हानिकारक और प्रतिबंधित आतिशबाजी की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। दुकान का संचालन केवल आवंटित व्यक्ति ही कर सकेगा। लाइसेंस किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।
निर्धारित समय के बाद यानी 7 नवंबर के उपरांत बिक्री की अनुमति स्वतः समाप्त हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का पालन करना सभी दुकानदारों के लिए अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्त करने के साथ संबंधित विक्रेता के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा सकती है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा और शांति व्यवस्था को देखते हुए किसी भी अनुमति को बिना पूर्व सूचना समाप्त किया जा सकता है।
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Author: krjnews
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