प्रयागराज : 26 / जून / 2026 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के उस निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल कार्यकाल पूरा कर चुके प्रधान प्रशासक के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों से जवाब तलब करते हुए स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने की व्यवस्था पर रोक रहेगी। इस फैसले को प्रदेश की ग्राम पंचायत व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
गौरतलब है कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। इस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान की है। अब मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट के अंतिम निर्णय पर सभी की नजर रहेगी।
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